News
 

   No.258/2026-PUB 7th March 2026

मनरेगा के अंतर्गत 50 दिन कार्य करने वाले परिवार बी.पी.एल. सूची में होंगे शामिल

ग्रामीण विकास विभाग के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि विभाग द्वारा बी.पी.एल. परिवारों के निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जारी निर्देशों तथा उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के क्रम को जारी रखते हुए, 04 फरवरी, 2026 के बी.पी.एल. दिशानिर्देशों में वर्णित पैरा 1(क) (4) को पुनः संशोधित किया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि संशोधित प्रावधान के अनुसार अब ऐसे परिवार भी बी.पी.एल. सूची में शामिल किए जा सकेंगे, जिनके सभी वयस्क सदस्यों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 50 दिन कार्य किया गया हो। उन्होंने बताया कि उक्त श्रेणियों के अंतर्गत प्रथम चरण से चतुर्थ चरण के सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पात्र परिवारों से नए आवेदन भी 12 मार्च, 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे।
प्रवक्ता ने बताया कि प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत जारी की गई गई अधिसूचना के अनुसार 15 मार्च, 2026 तक खंड स्तरीय समिति द्वारा ऐसे पात्र परिवारों को पंचायत-वार अधिसूचित करते हुए बी.पी.एल. परिवारों की पांचवें चरण की सूची” के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण से चतुर्थ चरण के सर्वेक्षण के अंतर्गत की गई समस्त कार्यवाही, तैयार की गई सूचियां तथा लिए गए निर्णय यथावत रहेंगे और उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
प्रवक्ता ने बताया कि पांचवें चरण के सर्वेक्षण के लिए उपर्युक्त संशोधित समावेशन बहिष्करण मानदंडों के अतिरिक्त सत्यापन, अनुमोदन, अपील, अभिलेख संधारण तथा समय-सीमा से संबंधित समस्त प्रक्रियाएं विभाग के पत्र दिनांक 19 मार्च, 2025 तथा 15 दिसम्बर, 2025 को जारी अधिसूचना में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही लागू रहेगी।
.0.
 

You Are Visitor No.हमारी वेबसाइट में कुल आगंतुकों 9953333

Nodal Officer: UC Kaundal, Dy. Director (Tech), +919816638550, uttamkaundal@gmail.com

Copyright ©Department of Information & Public Relations, Himachal Pradesh.
Best Viewed In Mozilla Firefox